नई दिल्ली: अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाला मामले में आरोपी पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी की जमानत याचिका पर सीबीआई शुक्रवार को जवाब देगी. बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा उन्हें अपना जवाब दाखिल करने के लिए थोड़ा और समय चाहिए.
सीबीआई ने कहा तकरीबन 2 लाख से ज्यादा के पेपर हैं इसलिए जवाब दाखिल करने में समय लगेगा. हमारा ये कहीं से इरादा नहीं है कि मामले की सुनवाई में देरी की जाए. इसलिए मामले की सुनवाई शुक्रवार को की जाए. बचाव पक्ष की तरफ से कहा गया कि हमने हमेशा जांच एजेंसी के साथ सहयोग किया है. चाहे वो सीबीआई हो या ED. जब भी पूछताछ के लिए बुलाया गया वो हमेशा गए.
सभी दस्तावेज जो सीबीआई ने मांगे थे वो हमेशा दिए गए इतना ही नहीं ED ने परिवार वालों से जो दस्तावेज मांगे वो दिए गए. सीबीआई ने कभी भी ये आरोप नहीं लगाया कि त्यागी ने जांच में सहयोग नहीं किया. सीबीआई ये भी नहीं कह सकती की त्यागी कही विदेश भाग सकते है. परिवार की सम्पति, बैंक अकाउंट और विदेशी टूर की सारी जानकारी जांच एजेंसी के साथ साझा की गई है.
बचाव पक्ष ने बताया कि त्यागी ने कभी भी अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर के सौदे मैं कोई भूमिका अदा नहीं की. ये सिविलियन निर्णय था. हेलिकॉप्टर का टेक्निकल ट्रॉयल उनके रिटायरमेंट के बाद हुआ. 17 दिसंबर 2016 की सीबीआई की न्यायिक हिरासत अर्जी का बचाव पक्ष ने जिक्र किया. कहा इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जाए। बचाव पक्ष के तरफ से दलील दी गई की.
सीबीआई की महज एक शंका है कि अगर जमानत दी जाती है तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते है लेकिन ये केवल शंका है और शंका जमानत न देने का आधार नहीं हो सकता. बचाव पक्ष की तरफ से कोर्ट के दूसरे फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि इन फैसलों में कोर्ट ने साफ़ किया है कि केवल संदेह के आधार पर की आरोपी सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है केवल इसी आधार पर जमानत देने से इंकार नहीं किया जा सकता.