नई दिल्ली : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने विमान के टॉयलेट टैंक हवा में खाली करने वाले एयरलाइन्स पर भारी जुर्माना लगाने का फैसला किया है. एनजीटी ने मंगलवार को निर्देश दिया है कि अगर टॉयलेट टैंक हवा में खाली किया जाएगा तो जिस एयरलाइन का विमान होगा उस पर 50 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा.
विमानों की लैंडिंग के दौरान घरों पर गिरने वाले मानव अपशिष्ट के खतरे से निपटने के लिए एनजीटी ने यह फैसला लिया है. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) को निर्देश दिया गया है कि सभी एयरलाइन्स को सर्कुलर जारी करके यह बता दिया जाए कि जिस भी एयरलाइन के विमान से मानव अपशिष्ट घरों में गिरेगा या जो हवा में टॉयलेट टैंक खाली करेगा उसे पर्यावरणीय मुआवजे के तौर पर 50 हजार रुपये देने होंगे.
एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह फैसला किया है. लेफ्टिनेंट जनरल सतवंत सिंह दहिया की याचिका पर यह फैसला किया गया है.
हालांकि विमान की लैंडिंग के बाद टॉयलेट टैंक को ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ खाली करता है, लेकिन कभी-कभी टैंक हवा में भी लीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से घरों में मानव अपशिष्ट गिर जाता है.
इससे पहले एनजीटी ने सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने के मामले में भी कड़ा निर्देश दिया था. एनजीटी ने सार्वजनिक स्थानों में कूड़ा फेंकने वालों पर 10 हजार का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है.