30 दिसंबर तक एक बार ही 5 हजार से ज्यादा की रकम खाते में जमा कराने का मामला पहुंचा SC

कालेधन पर रोक लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लिए गए नोटबंदी के फैसले के बाद सरकार ने कल ऐलान किया था कि अब 30 दिसंबर तक केवल एक बार ही 5 हजार से ज्यादा के नोट खाते में जमा किए जा सकेंगे. अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है.

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30 दिसंबर तक एक बार ही 5 हजार से ज्यादा की रकम खाते में जमा कराने का मामला पहुंचा SC

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  • December 20, 2016 9:37 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली : कालेधन पर रोक लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लिए गए नोटबंदी के फैसले के बाद सरकार ने कल ऐलान किया था कि अब 30 दिसंबर तक केवल एक बार ही 5 हजार से ज्यादा के नोट खाते में जमा किए जा सकेंगे. अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है.
 
सुप्रीम कोर्ट में सरकार के इस आदेश पर रोक लगाने के लिए एक अर्जी दाखिल की गई है. अर्जी में यह मांग की गई है कि बैंकों में 5 हजार से ज्यादा की रकम जमा करने के सरकार के नए आदेश पर रोक लगाई जाए. 
 
यह जनहित याचिका संगम लाल पांडेय ने दाखिल की है. उन्होंने इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई की मांग की है. अर्जी में कहा गया है कि 8 नवंबर के नोटिफिकेशन में सरकार ने कहा था कि 30 दिसम्बर तक पुराने नोट जमा कराये जा सकते हैं, लेकिन सरकार ने अब अपने ही आदेश में बदलाव कर दिए हैं. याचिका में सवाल किया गया है कि किस कानून के तहत सरकार ने अपने ह आदेश में बदलाव किए. 
 
बता दें कि कल यानी सोमवार को वित्त मंत्रालय ने ऐलान किया था कि अब 30 दिसंबर तक एक खाते में केवल एक बार ही 5 हजार से ज्यादा के पुराने नोट जमा होंगे, 5 हजार से कम की रकम पर यह नियम लागू नहीं होगा.

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