जेटली का ऐलान, डिजिटल पेमेंट पर छोटे कारोबारियों को मिलेगी टैक्स में छूट

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए कहा कि डिजिटल पेमेंट से कारोबार करने वाले छोटे कारोबारियों को छूट देने का ऐलान किया है. जेटली ने कहा है कि डिजिटल पेमेंट करने पर दो फीसदी टैक्स की छूट मिलेगी. इसके हिसाब से 6 फीसदी टैक्स ही देना होगा.

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जेटली का ऐलान, डिजिटल पेमेंट पर छोटे कारोबारियों को मिलेगी टैक्स में छूट

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  • December 20, 2016 8:43 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए कहा कि डिजिटल पेमेंट से कारोबार करने वाले छोटे कारोबारियों को छूट देने का ऐलान किया है. जेटली ने कहा है कि डिजिटल पेमेंट करने पर दो फीसदी टैक्स की छूट मिलेगी. इसके हिसाब से 6 फीसदी टैक्स ही देना होगा.
 
डिजिटल पेमेंट कारोबार में मिलेगी 2% टैक्स की छूट
उन्होंने कहा, ‘कैशलेस कारोबार करने वाले छोटे कारोबारियों को मिलेगी राहत, 8% की जगह 6% अनुमानित आय मानी जाएगी.’ जेटली ने कहा कि कुल 23 लाख करोड़ के नोट छपे थे और बाजार में 18 लाख करोड़ के नोट थे. जेटली ने कहा कि 2 करोड़ का टर्नओवर करने वाले कारोबारियों की आय 12 लाख मानी जाएगी तो वहीं अगर कारोबार डिजिटल पेमेंट के द्वारा नहीं होगा तो 16 लाख आय मानी जाएगी.
 
 
नोटबंदी का आज 42वां दिन है, लेकिन लोगों को होने वाली कैश की किल्लत खत्म नहीं हुई है. लोगों को हो रही कैश की किल्लत पर केंद्र सरकार पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं. इन्हीं सवालों के जवाब में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि नोटबंदी के लिए सरकार की पूरी तैयारी थी.
 
उन्होंने कहा, ‘नोटबंदी के लिए सरकार की पूरी तैयारी थी. नोटबंदी के बाद से एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन आरबीआई ने बैंकों को पैसा नहीं भेजा. आरबीआई के पास पर्याप्त कैश है.’
 
नोटबंदी के फैसले के बाद से ही लगातार ई बैंकिंग और कैशलेस ट्रांजेक्शन पर जोर दिया जा रहा है. इस मुद्दे पर जेटली ने कहा कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बढ़ गया है, इसके अलावा ई-वॉलेट के इस्तेमाल में भी तेजी आई है.
 
AXIS बैंक मामले में होगी कार्रवाई
दिल्ली-एनसीआर में स्थित ऐक्सिस बैंक में पाए गए फर्जी खातों के मामले में जेटली ने कहा कि इस मामले में सरकार जल्द से जल्द एक्शन लेगी. उन्होंने कहा कि ऐक्सिस बैंक ने धांधली के आरोपों पर बैंक कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है.
 
 
इसके अलावा जेटली ने पहले कहा था कि 5 हजार से ज्यादा के पुराने नोट जमा करने पर सवाल नहीं होगा. तीस दिसंबर से पहले एक बार 5 हजार से ज्यादा की रकम जमा कराई जा सकती है.

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