हैदराबाद : एनआईए की विशेष अदालत ने हैदराबाद ब्लास्ट मामले में यासीन भटकल समेत सभी पांच आतंकियो को फांसी की सजा का सुनाई है. फरवरी 2013 में हैदराबाद के दिलसुख नगर में हुए सीरियल ब्लास्ट में करीब 18 लोगों की मौत हो गई थी. इस केस में एनआईए की विशेष अदालत ने सुनवाई करते हुए इंडियन मुजाहिद्दीन के पांच आतंकियों को दोषी करार दिया था.
हैदराबाद के दिलसुख नगर में 21 फरवरी 2013 को हुए सीरयल ब्लास्ट से पूरा हैदराबाद दहल गया था. पहला ब्लास्ट कोर्णाक में 7 बजकर 2 मिनट पर हुआ था. इसके ठीक 4 मिनट के बाद वेंकटाद्री थिएटर के पास दूसर ब्लास्ट हुआ था. एक के बाद हुए इन ब्लास्ट से करीब 18 लोगों की मौत हो गई थी और 132 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे. 24 अगस्त, 2015 को इस मामले में ट्रायल शुरु किया गया था. अदालत में दायर की गई चार्जशीट में कुल 6 आतंकियों का नाम था.
6 आतंकियों के नाम
अदालत में दायर की गई चार्जशीट में कुल 6 आतंकियों के नाम थे, जिसमें एक पाकिस्तानी नागरिक था. सभी दोषी हैदराबाद की चेरलापल्ली जेल में बंद हैं. धमाकों के इन 5 दोषियों के नाम असदुल्लाह अख्तर (यूपी), जिया-उर-रहमान (पाकिस्तान), तहसीन अख्तर (बिहार), यासीन भटकल (कर्नाटक) और एजाज शेख (महाराष्ट्र) हैं.
इंडियन मुजाहिद्दीन सरगना
गौरतलब है कि कि यासीन भटकल भारत में इंडियन मुजाहिद्दीन के मुख्य सरगना के रुप में जाना जाता है. सजा सुनाने से पहले हाल ही में हुए भोपाल सेंट्रल जेल और नाभा जेल ब्रेक मामले को देखते हुए तेलंगाना सरकार ने राज्य की सभी जेलों की सुरक्षा बढ़ा दी है. वहीं ब्लास्ट के फैसले के मद्देनजर हैदराबाद स्थित चेरलापल्ली जेल की सुरक्षा भी पूरी तरह से चाक-चौबंद कर दी गई है.