Advertisement
  • होम
  • देश-प्रदेश
  • शुरू हुई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसके 9 नियम जानना है बेहद जरूरी

शुरू हुई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसके 9 नियम जानना है बेहद जरूरी

कालेधन पर रोक लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लिए गए नोटबंदी के फैसले के बाद अब केंद्र सरकार ने इसी दिशा में एक और कदम बढ़ाया है. सरकार ने कालाधन रखने वालों को एक और मौका दिया है.

Advertisement
  • December 17, 2016 8:01 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली : कालेधन पर रोक लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लिए गए नोटबंदी के फैसले के बाद अब केंद्र सरकार ने इसी दिशा में एक और कदम बढ़ाया है. सरकार ने कालाधन रखने वालों को एक और मौका दिया है.
 
केंद्र सरकार ने कालेधन को सफेद कराने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम है ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना’, इस योजना के तहत कालेधन को 50 फिसदी टैक्स देकर सफेद किया जा सकता है. यह योजना 31 मार्च 2017 तक चलेगी.
 
राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने शुक्रवार की शाम को इस योजना का ऐलान किया. इस योजना के तहत अगर आप अपना कालाधन सफेद कराना चाहते हैं तो आपको कुछ जरूरी नियमों का भी ध्यान रखना होगा. ये दस नियम आपके लिए जानना बेहद जरूरी है.
 
1. आपके पास आज यानी 17 दिसंबर से 31 मार्च तक का समय है. नई इनकम डिसक्लोजर स्कीम आपको एक मौका दे रही है 50 फीसदी पैसे बचाने का.
 
2. 31 मार्च 2017 तक आप अपनी अघोषित आय की जानकारी सरकार को दे सकते हैं.
 
3. नए इनकम डिसक्लोजर स्कीम के अंतर्गत आप नई ईमेल आईडी blackmoneyinfo@incometax.gov.in पर जानकारी दे सकते हैं. इस आईडी के जरिए कालेधन का खुलासा करने वाले लोगों के नामों को गुप्त रखा जाएगा.
 
4. अगर इस आईडी के तहत आप कालेधन का खुलासा करते हैं तो आपको 50 फीसदी जुर्माना देना होगा. वहीं आईडीएस स्कीम के तहत पैसों की जानकारी देने पर 45 फीसदी का जुर्माना देना था. अगर कोई बैंक में अपने पैसे पहले ही जमा करा चुका है तो जमा हुई रकम में से 25 फीसदी रकम 4 सालों तक के लिए लॉक रखी जाएगी.
 
5. अगर कोई अपनी ब्लैक मनी, अघोषित आय का खुलासा खुद से नहीं करता और अगर वह पकड़ी जाती है तो ऐसे में 75 फीसदी टैक्स और 10 फीसदी पेनल्टी लगाई जाएगी.
 
6. नोटबंदी के बाद आपकी अघोषित आय पर आपको 30 फीसदी टैक्स देना होगा. इसके अलावा 10 फीसदी इनकम पर पैनल्टी भी देना होगा. साथ ही साथ 30 फीसदी टैक्स पर 33 फीसदी सरचार्ज भी अलग से देना होगा. 
 
7. अगर आपकी अघोषित आय 10 लाख निकलती है तो आपको 10 लाख का 30 फीसदी यानी 3 लाख रुपये आमदनी टैक्स देना होगा. उसके अलावा 10 फीसदी यानी 1 लाख रुपये आपको इनकम पर पैनल्टी के रूप में देना होगा और 30 फीसदी का 33 फीसदी यानी 3 लाख का 99 हजार रुपये आपको सरचार्ज देना होगा. इसके हिसाब से आपको 10 लाख पर 50 फीसदी जुर्माना यानी 4,99,000 रुपये टैक्स के रूप में चुकाना होगा.
 
8. अगर आप अघोषित रकम खुद नहीं बताते हैं तो आपको 75 फीसदी टैक्स और 10 फीसदी पेनल्टी देनी होगी. 
 
9. अघोषित आय की घोषणा करने वाले लोगों को कंजरवेशन ऑफ फॉरे न एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टीविटीज एक्ट या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन एक्ट व मनी लाउंड्रिंग एक्ट के किसी भी प्रावधान के तहत कोई भी राहत नहीं दी जाएगी. 
 
 

Tags

Advertisement