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SC की केंद्र सरकार को फटकार, कहा- अस्पतालों में पुराने नोट चलाने में क्या दिक्कत है ?

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नोटबंदी के मामले पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से सवाल किया कि सरकारी अस्पतालों में पुराने नोटों को चलने देने में क्या दिक्कत है. नोट ना चलने की वजह से मरीजोंं को काफी दिक्कत हो रही है.

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  • December 15, 2016 12:00 pm Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नोटबंदी के मामले पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से सवाल किया कि सरकारी अस्पतालों में पुराने नोटों को चलने देने में क्या दिक्कत है. नोट ना चलने की वजह से मरीजोंं को काफी दिक्कत हो रही है.
 
कोर्ट ने सुनवाई में कहा, ‘अस्पताल में मरीज होते हैं, इसलिए वहां पुराने नोटों को चलने देने चाहिए. क्या आप चाहते हैं कि सारे मरीज सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएं. अगर कोई बैंक 1000 के पुराने नोट देता है तो नए नोट कब मिलेंगे. बैंक 24 हजार रुपये नहीं दे पा रहे हैं और करोड़ों के नए नोट छापेमारी में पकड़े जा रहे हैं.
 
वहीं केंद्र सरकार की ओर से अर्टानी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि पुराने नोटों पर छूट को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता. बैंकों को 300 करोड रुपये रोजाना मिलेंगे और ये बैंकों की जरूरत पर निर्भर है. 70 सालों के बदलाव को पूरा करने में 70 दिन लगेंगे.
 
उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने तय किया कि 70 साल बाद बदलाव करेंगे. अभी तक करीब 13 लाख करोड रुपये के पुराने नोट वापस आ चुके हैं. वहीं केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि जिला सहकारी बैंक 10 नवंबर से 14 नवंबर तक जमा रकम को RBI में जमा कर सकते हैं. ये रकम करीब 8 हजार करोड रुपये है.

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