सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, अब नहीं बिकेगी हाईवे पर शराब

सुप्रीम कोर्ट ने हाईवे पर शराब बिक्री पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने देशभर में हाईवे पर शराबबंदी का निर्देश दिया है. इसके मुताबिक अब हाईवे पर कोई भी शराब का कारोबारी शराब नहीं बेच सकेगा.

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सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, अब नहीं बिकेगी हाईवे पर शराब

Admin

  • December 15, 2016 6:21 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने हाईवे पर होने वाली शराब की बिक्री पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने देशभर में हाईवे पर शराबबंदी करने का निर्देश दिया है. इसके मुताबिक अब हाईवे पर कोई भी शराब का कारोबारी शराब नहीं बेच सकेगा.
 
चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने हाईवे पर शराब की बिक्री पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा है कि शराब के दुकानदारों के पास जब तक लाइसेंस है वे बिक्री कर सकते हैं, लेकिन लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा.
 
कोर्ट ने कहा है कि सभी राज्यों में नेशनल हाईवे पर या उसके आस-पास पड़ने वाली सभी शराब की दुकानों के लाइसेंस रिन्यू नहीं किए जाएंगे. कोर्ट ने पहले भी नेशनल हाईवे पर शराब की बिक्री होने पर नाराजगी जाहिर की थी.
 
पहले भी कोर्ट जता चुका है नाराजगी
कोर्ट ने पहले भी केंद्र की नेशनल हाईवे से शराब की दुकाने हटाने की नीति को सही ठहराया था. कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार की नीति पर अमल न करने पर पंजाब और पुदुचेरी प्रशासन पर सख्त टिप्पणी की थी.
 
कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार शराब का लाइसेंस देकर पैसे बना रही है और जनता की सुरक्षा जैसे मामलों पर ध्यान नहीं दे रही है. 
 
सीजेआई ठाकुर ने कहा, होम डिलिवरी क्यों नहीं कर देते ?
मामले की सुनवाई के दौरान जब जम्मू-कश्मीर के शराब विक्रेताओं ने कहा कि जो लोग शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं वो शराब विक्रेता नहीं होते. इस पर चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने कहा कि अगर आपको इतनी फिक्र है लोगों की तो आप शराब की होम डिलिवरी क्यों नहीं शुरू कर देते ?   

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