नई दिल्ली : देश की सर्वोच्च अदालत ने सिर्फ आयोडीन युक्त नमक बेचे जाने के खिलाफ दायर याचिका को ख़ारिज कर दिया है. मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि ये वैज्ञानिक मसला है. लिहाजा हम इस पर विचार नहीं कर सकते.
याचिकाकर्ता का कहना था कि बाज़ार में सिर्फ आयोडीन युक्त नमक ही उपलब्ध है. ऐसे में उन लोगों को परेशानी होती है जिनमें आयोडीन की कमी नहीं है.
याचिकाकर्ता का कहना है कि सामान्य नमक को हानिकारक नहीं कहा गया है इस लिए उसकी बिक्री पर रोक क्यों लगाई गई है? लोगों के पास आयोडीन युक्त नमक या आयोडीन रहित नमक का विकल्प होना चाहिए.