नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर और पार्शवनाथ बिल्डर के मामले में कहा है कि दोनों पक्ष कोर्ट कमिश्नर की मौजूदगी में मिलकर आपसी बातचीत से मामले का कोई हल निकालने की कोशिश करे. कोर्ट ने कहा कि जनवरी में कोर्ट को बताये कि आपसी बातचीत से क्या हल निकाला. अब मामले की सुनवाई 12 जनवरी को होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने पार्शवनाथ बिल्डर को कहा कि जो परेशानी राज्यवर्धन सिंह राठौर बता रहे है उसे दूर किया जाये. साथ ही राठौर को कहा कि वो तर्कसंगत मांग ही रखे. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि वो पार्शवनाथ बिल्डर को बाध्य नहीं कर सकते कि वो राठौर को दूसरा कोई फ्लैट मुहैया कराए, क्योंकि सोसाइटी में बने सभी फ्लैट पहले ही बिक चुके हैं.
बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने दो सदस्यीय कमेटी का गठन किया था. इस बारे में अपनी रिपोर्ट कमिटी ने सुप्रीम कोर्ट को सौप दी है. राठौर की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि जो फ्लैट दिया गया वहां पार्किंग नहीं है और सडक भी सही नहीं है.