नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जम्मू-कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल पर बनी एक्सपर्ट कमिटी की रिपोर्ट मांगी है.
कोर्ट में जम्मू-कश्मीर बार एसोसिएशन ने एक याचिका दाखिल की थी. याचिका में कहा गया है कि एक्सपर्ट कमिटी की रिपोर्ट को देखे बिना हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया, जबकि ये देखा जाना चाहिए था कि पैलेट गन जानलेवा है या नहीं.
वहीं केंद्र सरकार ने इस मामले में कहा है कि एसओपी का पालन किया जा रहा है. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जनवरी में होगी.
क्या कहा था जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने ?
गौरतलब है कि इससे पहले जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया था. कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों पर नियंत्रण के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल को जरूरी बताया था. जम्मू-कश्मीर बार एसोसिएशन ने पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट में पहले याचिका दायर की थी.
हाईकोर्ट ने उस वक्त यह कहा था कि केंद्र सरकार ने इस मामले में एक एस्पर्ट कमिटी बनाई है. सरकार पैलेट गनों के इस्तेमाल का विकल्प तलाश कर रही है.