नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने यात्रा दस्तावेज जारी करने संबंधी सेवाओं को सरल बना दिया है जिसके साथ ही वर्तमान पासपोर्ट में जन्मतिथि बदलवाना आसान हो गया है. सरकार ने पासपोर्ट जारी करने से जुड़े नियम-कायदे को सरल कर दिया है. इसके अलावा शादी और जन्म प्रमाणपत्र में डिजिटल हस्ताक्षर भी मान्य होंगे. केंद्र सरकार ने पासपोर्ट नियमों को संशोधित किया है.
नए दिशानिर्देशों में पासपोर्ट जारी करने वाले अधिकारियों को हर उस आवेदक के अनुरोध पर विचार करने का अधिकार दिया गया है जो जन्म की तारीख में परिवर्तन करवाना चाहता है, चाहे पासपोर्ट जारी हुए कितना भी वक्त क्यों ना हो गया हो. पीआइए निर्धारित अवधि बीतने के बावजूद पासपोर्ट पर अंकित जन्मतिथि को बदलने या उसमें सुधार करने में सक्षम होंगे. मौजूदा नियम के तहत पासपोर्ट जारी होने के पांच साल तक जन्मतिथि में सुधार किया जा सकता है.
इससे पहले के दिशानिर्देशों के तहत जन्मतिथि में परिवर्तन पासपोर्ट जारी करने के पांच साल के भीतर ही करवाया जा सकता था. यह पूरी प्रक्रिया काफी लंबी और जटिल थी और इसमें बहुत सारा कागजी काम करना होता था. मुख्य पासपोर्ट अधिकारी अरुण चटर्जी ने बताया कि दस्तावेज की सत्यता की जांच-परख के बाद संबंधित अधिकारी नया पासपोर्ट जारी कर सकेंगे.
विदेश विभाग ने इस बारे में पीआइए को दिशा-निर्देश दे दिए हैं. ताजा निर्देश के मुताबिक, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड और अपराध में संलिप्त नहीं होने को लेकर हलफनामा दाखिल करने पर पासपोर्ट जल्द बन जाएगा.