नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को जमानत देने से इनकार कर दिया है, जिसका मतलब है कि सहारा प्रमुख को अभी जेल में ही रहना होगा. सुब्रत रॉय और उनके समूह के दो निदेशक निवेशकों को 24 हजार करोड़ रुपये लौटाने के लिए दिए गए अदालत के आदेश को नहीं मानने पर गत वर्ष 4 मार्च से जेल में बंद हैं. यह राशि उनके समूह की दो कंपनियों एसआईआरईसीएल और एसएचएफसीएल ने 2007-2008 में निवेशकों से वसूली थी.
न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर, न्यायमूर्ति अनिल आर दवे और न्यायमूर्ति एके सीकरी की पीठ ने 14 मई को राय की एक याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें उन्होंने छह सप्ताह के लिए जेल से मुक्त किए जाने और उनकी 72 संपत्तियों पर लगी रोक हटाने की मांग की थी, ताकि वे निवेशकों का पैसा वापस करने की योजना अदालत के सामने पेश कर सकें.
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