नई दिल्ली: सिनेमा हॉल में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान चलाए जाने के फैसले के खिलाफ मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों को इस नियम से छूट दी है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सिनेमा हॉल में दिव्यांग व्यक्ति राष्ट्रगान के दौरान खड़े रहने के लिए बाध्य नहीं है.
हालांकि कोर्ट ने ये भी कहा कि इस दौरान दिव्यांग व्यक्ति कुछ ऐसी क्रियाएं कर सकते हैं जोकि राष्ट्रगान के प्रति सम्मान को दर्शाती हो.
अंतराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल गोवा के आयोजकों द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये फैसला दिया। याचिका में कहा गया था कि इस कार्यक्रम में 1500 से ज्यादा विदेशी मेहमान हिस्सा लेने आ रहे हैं. ऐसे में राष्ट्रगान के दौरान खड़े रहना उनके लिए असहज हो सकता है.