नई दिल्ली: गुर्जर आरक्षण के मामले पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने आज राज्य सरकार के फैसले को पटलते हुए गुर्जर और दूसरी निम्न जातियों को 5 फीसदी आरक्षण देने के सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है.
गौरतलब है कि राजस्थान सरकार ने सितंबर में विधानसभा में अलग से बिल पास किया था जिसमें स्पेशल बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत गुर्जर और दूसरी निचली जातियों को 5 फीसदी कोटा और आर्थिक पिछड़ा वर्ग को अनारक्षित श्रेणी में 14 फीसदी कोटा देने का प्रावधान था.
सरकार के बिल के मुताबिक बंजारे, लोहार, गुर्जर, रेका, और गड़रिया जाति को आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत 5 फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था. इस बिल को पास करने के बाद राज्य में आरक्षण की उच्चतम सीमा 50 फीसदी के पार चली गई थी जोकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है.