डेबिट या क्रेडिट कार्ड से 2000 तक के खर्च पर नहीं लगेगा सर्विस टैक्स

प्लास्टिक मनी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. अब डेबिट या क्रेडिट कार्ड से 2000 रुपए तक की पेमेंट करने पर सर्विस टैक्स नहीं देना पड़ेगा.

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डेबिट या क्रेडिट कार्ड से 2000 तक के खर्च पर नहीं लगेगा सर्विस टैक्स

Admin

  • December 8, 2016 1:17 pm Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली: प्लास्टिक मनी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. अब डेबिट या क्रेडिट कार्ड से 2000 रुपए तक की पेमेंट करने पर सर्विस टैक्स नहीं देना पड़ेगा.
 
कैशलेस पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कार्ड की मदद से किये जा रहे 2000 तक के पेमेंट को सर्विस टैक्स से मुक्त कर दिया है.
 
पहले क्रेडिट या डेबिट कार्ड से भुगतान करने पर 14 प्रतिशत सर्विस टैक्स, 0.5 प्रतिशत स्वच्छ भारत सेस और 0.5 प्रतिशत कृषि कल्याण सेस देना पड़ता था. जो की कुल मिलकर 15 प्रतिशत होता था. सरकार ने ई-वालेट जैसे पेटीएम की पेमेंट सीमा में भी वृद्धि की हैं. इसे 10 हजार से बढ़ाकर 20 हजार कर दिया गया हैं.
 
 
 
गौरतलब है कि सरकार की तरफ से 8 नवम्बर को लिए गए नोटबंदी के फैसले के एक महीने के बाद भी कैश की किल्लत बनी हुई हैं. बैंकों और एटीएम के बाहर अभी भी लोगों की कतारें देखी जा रही हैं.
 
ऐसे में उम्मीद है की सरकार की तरफ से लिए गए इस फैसले के बाद लोग कैशलेस पेमेंट की ओर ज्यादा बढ़ेगे और डेबिट/क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होने पर अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता आएगी.

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