सेना या पैरा मिलिट्री के मारे गए जवानों को नहीं कहा जा सकता ‘शहीद’: गृह मंत्रालय

गृह मंत्रालय के अनुसार सेना और पैर मिलिट्री के मारे गाये जवानों को शहीद नहीं कहा जा सकता हैं. यह बात केंद्रीय हरिह मंत्रालय ने मंगलवार को लोकसभा में बताई.

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सेना या पैरा मिलिट्री के मारे गए जवानों को नहीं कहा जा सकता ‘शहीद’: गृह मंत्रालय

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  • December 6, 2016 4:40 pm Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली: गृह मंत्रालय के अनुसार सेना और पैर मिलिट्री के मारे गाये जवानों को शहीद नहीं कहा जा सकता हैं. यह बात केंद्रीय हरिह मंत्रालय ने मंगलवार को लोकसभा में बताई.
 
संसद में पूछे गए एक प्रश्न के लिखित जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजुजू ने बताया कि अगर कोई जवान किसी ऑपरेशन के वक्त मारा जाता है तो उसके लिए शहीद जैसा शब्द सेना में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है.
 
उंन्होने कहा कि इसी तरह अगर केंद्रीय सशस्त्र बलों और असम राइफल्स का कोई जवान अभियान या कार्रवाई में मारे जाते हैं तो ऐसे किसी शब्द का उल्लेख नहीं किया जाता है.
 
ऊन्होने बताया कि ना तो पुलिस मैनुएल और ना ही सेना के किसी कानून में इस शब्द का प्रावधान हैं. इसलिए इस शब्द का इस्तेमाल सेना या पैरा ममिलिट्री के मारे गए जवानों के लिए नहीं किया जा सकता हैं.
 
हालांकि उन्होंने कहा कि मारे गए जवानों के परिवार या करीबी संबंधी को नियमों के मुताबिक पूरी पेंशन और एक मुश्त अनुग्रह राशि जरूर दी जाती है.

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