AIPMT मसले पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा CBSE, 3 महीने मांगे

 AIPMT के मुद्दे पर सीबीएसई फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर कहा है कि चार हफ्ते के भीतर ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट यानि AIPMT की दोबारा परीक्षा कराना संभव नहीं है. लिहाजा, इसके लिए उसे तीन महीने का वक्त और दिया जाना चाहिए. कोर्ट शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करेगा. 

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AIPMT मसले पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा CBSE, 3 महीने मांगे

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  • June 18, 2015 6:31 am Asia/KolkataIST, Updated 9 years ago

नई दिल्‍ली. AIPMT के मुद्दे पर सीबीएसई फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर कहा है कि चार हफ्ते के भीतर ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट यानि AIPMT की दोबारा परीक्षा कराना संभव नहीं है. लिहाजा, इसके लिए उसे तीन महीने का वक्त और दिया जाना चाहिए. कोर्ट शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करेगा. 

सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सीबीएसई को 7 अन्य परीक्षाएं भी करानी हैं. ऐसे में इस परीक्षा को दोबारा कराने के लिए तीन महीने का वक्त लग जाएगा। हालांकि कोर्ट के आदेशों में संशोधन की याचिका नहीं दी गई है. इससे पहले बीते 15 जून को सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट यानि AIPMT की परीक्षा रद्द करते हुए सीबीएसई को निर्देश दिया था कि वह चार हफ्ते में दोबारा परीक्षा कराए. साथ ही इससे संबंधित सभी संस्‍थानों से गया कि वे सीबीएसई को दोबारा परीक्षा आयोजित कराने में मदद करें.

दरअसल, 3722 सीटों के लिए बीते 3 मई को 6.3 लाख छात्र परीक्षा में बैठे थे. यह विवाद तब शुरू हुआ, जब हरियाणा के रोहतक में पुलिस ने कुछ लोगों को आंसर शीट के साथ गिरफ़्तार किया. इसके बाद कुछ छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर परीक्षा दोबारा कराए जाने की मांग की थी.

एजेंसी इनपुट भी 

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