नई दिल्ली : भारतीय रेल ने एक बार फिर से अपने नियमों में बदलाव किया है. नए नियम के मुताबिक बिना आधार कार्ड बुजूर्गों को रेलवे टिकट में छूट नहीं मिलेगी.
रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं. अब 1 अप्रैल 2017 से सीनियर सिटिजन्स को रेल टिकट के किराए में रियायत तभी मिलेगी जब वे बुकिंग के समय अपना आधार नंबर देंगे. 1 अप्रैल 2017 से लागू हो रहे नए नियम के मुताबिक बिना आधार नंबर वरिष्ठ नागरिकों को टिकट दिए जाएंगे, लेकिन 50 फीसदी की छूट नहीं मिलेगी.
हालांकि वहीं रेलवे के सूत्रों का कहना है कि रेलवे अभी से ही बुकिंग के समय आधार नंबर लेगी, लेकिन फिलहाल इसे अनिवार्य नहीं किया जाएगा. सीनियर सिटिजन्स पर लागू करने के बाद इस नियम को सभी यात्रियों पर लागू किया जाएगा.
बता दें कि फिलहाल सीनियर सिटिजन्स को किराए में 50 फीसदी की छूट मिलती है, वहीं दिव्यांगों को एक स्कॉर्ट के साथ किराए में 75 फीसदी की छूट मिलती है. नए नियम लागू होने के बाद यह छूट उन्हें नहीं मिलेगी जो बुकिंग के समय अपना आधार नंबर नहीं देंगे.