नई दिल्ली. नोटबंदी के बाद जिन लोगों ने अपने काले धन को बैंक में जमा करने के बाद घर में चैन से बैठे हैं उसके लिए ये चिंता की खबर है. केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने काले धन वालों को आगाह करतके हुए कहा है कि अपने काले धन तो महज बैंक में जमा कराने से वह सफेद नहीं हो जाएगा बल्कि उस पर टैक्स देना पड़ेगा.
वित्त मंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि नोटबंदी के बाद से ही अगर कोई व्यक्ति अघोषित राशि बैंक में जमा कराता है तो केवल इतने भर से उसका पैसा सफेद नहीं हो जाएगा. आप टैक्स चुकाने की जिम्मेदारी से नहीं बच सकते. उन्होंने साफ कहा कि इस तरह के खातों पर आयकर विभाग (IT) नजर बनाए रखा है.
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुसार 27 नवंबर तक 8.45 लाख करोड़ के 500 और 1000 के पुराने नोट बैंकों में जमा हो चुके हैं. बता दें कि लोकसभा में आयकर कानून में संशोधन पास हो गया है, इसके तहत किसी भी तरह की अघोषित आय पर अधिक कर और जुर्माना लगाया जा सकेगा. हालांकि यह विधेयक अभी भी राज्यसभा में लंबित है.
संशोधित आयकर कानून के अनुसार 30 दिसंबर तक स्वत: ही बेहिसाब राशि की जानकारी सरकार को दे दी जाती है तो ऐसे धन पर केंद्र सरकार टैक्स और जुर्माने समेत कुल 50 फीसदी तक टैक्स वसूलेगी. इसके बावजूद भी यदि किसी के पास अघोषित राशि का पता चलता है तो उस पर 75 फीसदी टैक्स और 10 फीसदी पेनल्टी लगेगी यानी कर और जुर्माने समेत कुल 85 फीसदी आपसे टैक्स वसूला जाएगा.
नोटबंदी के 25 दिनों बाद भी बैंक और एटीएम के बाहर इतनी लंबी लाइनों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक ने 500 के नए नोट की आपूर्ति बढ़ा दी है और स्थिति जल्दी ही सुधर जाएगी.