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कुणाल कामरा पर 3 नए केस दर्ज, मद्रास हाईकोर्ट से मिली है 7 अप्रैल तक अग्रिम जमानत

शुक्रवार को कुणाल कामरा को मद्रास हाईकोर्ट ने 7 अप्रैल तक अग्रिम जमानत दे दी। कुणाल ने हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा था कि वो तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले के रहने वाले हैं। अगर वो फिर से मुंबई वापस आए तो मुंबई पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है।

Kunal Kamra
inkhbar News
  • March 29, 2025 1:41 pm Asia/KolkataIST, Updated 1 week ago

मुंबई। स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ तीन और केस दर्ज हुए हैं। मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ तीन और केस दर्ज किए गए हैं। ये सारे केस महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर दिए गए कामरा के विवादित बयान से जुड़े हुए हैं। मुंबई पुलिस ने कामरा के खिलाफ दर्ज हुए इन तीनों नए केस की जानकारी शनिवार को दी है।

7 अप्रैल तक अग्रिम जमानत

इससे पहले शुक्रवार को कुणाल कामरा को मद्रास हाईकोर्ट ने 7 अप्रैल तक अग्रिम जमानत दे दी। कुणाल ने हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा था कि वो तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले के रहने वाले हैं। अगर वो फिर से मुंबई वापस आए तो मुंबई पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शिवसेना के कार्यकर्ताओं से उनकी जान को बड़ा खतरा है।

मैं माफी नहीं मांगूगा- कामरा

इससे पहले कुणाल ने अपनी स्टैंडअप कॉमेडी को लेकर कहा था कि वह माफी नहीं मांगेंगे। उन्होंने जो भी कहा वह बिल्कुल सही है। यह कुछ ऐसा है जो अजित पवार ने एकनाथ शिंदे के बारे में कहा था। कामरा ने आगे कहा कि वो भीड़ से नहीं डरते हैं तो ऐसे में बिस्तर के नीचे छिपकर घटना के शांत होने का इंतजार नहीं करेंगे। नेताओं का मज़ाक उड़ाना गलत कैसे हो गया?

इस विवाद पर शिंदे ने क्या कहा

इस स्टैंडअप कॉमेडी विवाद पर उप-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति पर हास्य व्यंग्य करना और कटाक्ष करना गलत नहीं होता है। लेकिन व्यंग्य और कटाक्ष की भी अपनी एक मर्यादा होती है। कुणाल कामरा ने स्टैंडअप कॉमेडी के नाम पर जो किया है, उससे ऐसा लगता है कि उन्होंने सुपारी लेकर ये काम किया है। शिंदे ने कहा कि कटाक्ष करते समय हमेशा एक शिष्टाचार बनाए रखना चाहिए, वर्ना एक्शन का रिएक्शन भी हो सकता है।

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