नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटों को इलेक्ट्रोनिक और प्रिंट मीडिया में बिना इजाजत इस्तेमाल करने पर रिलायंस जियो को महज 500 रुपए का जुर्माना देना होगा. पीएम की तस्वीर जियो के विज्ञापन में छापे जाने पर राजनितिक दलों ने काफी विरोध किया था, साथ ही इसको असंवैधानिक भी बताया था.
राष्ट्रीय प्रतीक चिह्नों और प्रतिष्ठित नामों के गलत तरह से इस्तेमाल को लेकर बने 1950 के कानून के तहत इस मामले में यह जुर्माना लगाया जा सकेगा. दरअसल राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद नीरज शेखर ने इस मामले से जुड़ा सवाल किया था, इसका जवाब सूचना एंव प्रसारण राज्यमंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने लिखित में दिया कि पीएम मोदी की फोटोग्राफ इस्तेमाल करने से पहले प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) से कोई इजाजत नहीं ली गई थी. हालांकि अभी तक रिलाइंस जियो ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है.
जब सपा सांसद ने जानना चाहा कि अगर जियो ने बिना इजाज़त पीएम की फोटो का बिना इजाजत प्रयोग में लाई गई है तो उसके खिलाफ किस तरह की कार्यवाही की जाएगी. इस पर राठौड़ ने कहा कि इससे जुड़ा कानून (राजकीय प्रतीक (अनुचित प्रयोग का निषेध) अधिनियम 1950), खाद्य, उपभोक्ता मामले, सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की निगरानी में है.
बता दें कि कि जियो के हैप्पी न्यू ईयर ऑफर के ऐलान के दौरान मुकेश अंबानी ने 500 और 1000 के नोट बंद करने का समर्थन किया है. उन्होंने नोटबंदी के फैसले को साहसिक बताते हुए पीएम मोदी को शुभकामनाएं दीं. इससे पहले भी जियो के विज्ञापनों में प्रधानमंत्री की तस्वीर के इस्तेमाल से हो रहे विरोध का जवाब देते हुए कहा कि मोदी जी ‘मेरे भी पीएम हैं.
हमारे पीएम ने एक डिजिटिल इंडिया का सपना रचा है इससे मैं भी फाफी प्रेरित हूं. हम इस महान भारतीय नेता के सपने और डेढ़ करोड़ भारतीयों को हमारी सर्विस को समर्पित करते हैं और इसमें कुछ भी राजनीतिक नहीं है.