नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने विक्स एक्शन 500, कोरेक्स जैसी 344 दवाओं पर लगा बैन हटा लिया है. कोर्ट ने कहा कि इन दवाओं पर बैन लगाने का फैसला बेतूका था. दरअसल इन दवाओं पर बैन होने के बाद दवा कंपनियों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
तमाम दवां कंपनियों ने याचिका दायर करके सरकार ने दवाओं पर लगी रोक लगाने की गुहार लगाई थी. जिसके बाद मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट कोरेक्स, विक्स एक्शन 500 और सेरिडॉन जैसी 344 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन (FDC) दवाओं से बैन हटा लिया.
गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि मार्च में दवाओं पर बैन लगाने के दौरान ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट की अनदेखी की गई, क्योंकि सरकार ने इन दवाओं पर बैन लगाने के बाद कोई क्लीनिकल रिपोर्ट नहीं दिखाई. ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के सेक्शन 26A के तहत दवाओं पर तब तक बैन नहीं लगाई जा सकती, जब तक उससे उपभोक्ताओं को कोई खतरा न हो.
सरकार ने क्या कहा था ?
सरकार ने मार्च में कोर्ट से कहा था कि ये सभी दवाएं खतरनाक हैं. उस समय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि फिक्सड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के सेवन से सेहत पर बुरा असर पड़ता है. इनके नियमित सेवन से रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है. इसलिए इन दवाओं पर रोक लगनी चाहिए.
इन दवाओं पर लगी थी बैन
विक्स एक्शन 500, चेरीकोफ, कोरेक्स कफ सीरप, डीकोल्ड टोटल, क्रोसिन कोल्ड एंड फ्लू, ओफलोक्स, डोलो कोल्ड, डीकोफ, सूमो, कफनील, पैडियाट्रिक सिरप टी 98, टेडीकॉफ, फेनिल्फराइन, कैफीन, रेबप्राजोल, एसिक्लोफेनक, निमेस्यूलाइड, डाइक्लोफेनेक, टाइजेनिडाइन फिनाइलेफ्रीन जैसी 344 FDS दवाओं की बिक्री पर रोक लगाई थी.