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सरकार ने तय की घर में सोना रखने की लिमिट, इससे ज्यादा रखा तो अब देना पड़ेगा टैक्स

नोटबंदी के बीच घर में सोना रखने को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब घर पर सोना रखने में महिलाओं और अविवाहित लड़कियो को छूट मिलेगी. अब अविवाहित महिलाएं 250 ग्राम तक सोना घर पर रख सकती हैं. साथ ही पुस्तैनी गहनों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.

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  • December 1, 2016 10:48 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago

नई दिल्ली : नोटबंदी के बीच घर में सोना रखने को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब घर पर सोना रखने में महिलाओं और अविवाहित लड़कियो को छूट मिलेगी. अब अविवाहित महिलाएं 250 ग्राम तक सोना घर पर रख सकती हैं.

वहीं नए नियम के मुताबिक विवाहित महिलाएं 500 ग्राम और पुरुष 100 ग्राम सोना घर पर रख सकते हैं. साथ ही आय के हिसाब से घर पर सोना रखने पर कोई पाबंदी नहीं है और पुस्तैनी गहनों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.  नया नियम 8 नवंबर के बाद खरीदे गए सोने पर लागू होगा.

नए संशोधित आयकर कानून के तहत पैतृक आभूषण, गोल्ड और घोषित आय से खरीदे गये सोने पर भी कर नहीं लगेगा. साथ ही आयकर जांच के समय यदि विवाहित महिला के पास 500 ग्राम, अविवाहित महिला के पास 250 ग्राम तथा पुरूषों के पास 100 ग्राम पाया जाता है तो उनकी जब्ती नहीं होगी.

गौरतलब है कि मोदी सरकार ने बीते 8 नवंबर को कालेधन के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की थी जिसमेें 500 और 1000 के नोटों को बैन कर दिया गया था. इसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार सोना रखने की लिमिट भी तय कर सकती है.

 

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