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RBI का नया नियम, जनधन खातों से अब 1 महीने में निकल सकेंगे केवल 10 हजार

नोटबंदी पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बड़ा ऐलान किया है. RBI ने जनधन खातों से सिर्फ 10 हजार तक निकालने की इजाजत दी है. यानी अब अकाउंट होल्डर्स हर महीने प्रधानमंत्री जनधन योजना के खातों से सिर्फ 10 हजार रुपए ही निकाले जा सकते हैं.

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  • November 30, 2016 8:42 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली: नोटबंदी पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बड़ा ऐलान किया है. RBI ने जनधन खातों से सिर्फ 10 हजार तक निकालने की इजाजत दी है. यानी अब अकाउंट होल्डर्स हर महीने प्रधानमंत्री जनधन योजना के खातों से सिर्फ 10 हजार रुपए ही निकाले जा सकते हैं. रकम निकालने पर  RBI ने कुछ शर्ते भी रखी हैं.  
 
 
बैंक मैनेजर बढ़ा सकता है रकम
RBI ने केवाईसी अकाउंट होल्डर्स एक महीने में 10 हजार रुपए जबकि गैर केवाईसी अकाउंट होल्डर्स 5 हजार रुपए ही निकाल सकेंगे. जनधन खातों में 10 हजार रुपए निकालने के लिए खाताधारकों को बैंक को अपने सही डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे और साथ की साथ ये भी बताना होगा कि उन्हें ये आखिर रकम क्यों चाहिए और किस काम के लिए चाहिए. हालांकि अगर बैंक मैनेजर चाहे तो अकाउंट होल्डर की जरूरत को देखते हुए इस सीमा को 10 हजार से ज्यादा कर सकते हैं.
 
 
25 करोड़ जनधन खातों में 65 हजार करोड़ जमा
वित्त मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार नोटंबदी के बाद अपने जनधन खातों के जरिए कुछ लोग काले धन को सफेद करने की कोशिश कर रहे हैं. नोटबंदी के बाद से 25 करोड़ जनधन खातों में 65 हजार करोड़ से ज्यादा रुपए जमा हो चुके हैं. वित्त मंत्रालय की नजर ऐसे ही संदिग्ध खातों पर हैं और इनपर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है. बताया जा रहा है कि RBI ने यह फैसला ग्रामिण खाताधारकों और किसानों के अकाउंट की सुरक्षा और उन्हें मनी लॉन्ड्रिग से बचाने के लिए ये शिकंजा कसा गया है.  

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