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ना पालें गलतफहमी, 50 या 85 नहीं आयकर के संशोधित विधेयक से काला धन वालों पर लगेगा 205 फीसदी जुर्माना

एक तरफ विपक्ष जहां सरकार के नए आयकर संशोधन विधेयक को कालाधन वालों को राहत देने वाला बता रहा है तो वहीं सरकार का दावा है कि अलग-अलग प्रावधानों के जरिये काला धन वालों से 205 फीसद टैक्स व पेनाल्टी वसूली जाएगी.

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  • November 30, 2016 8:42 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली: एक तरफ विपक्ष जहां सरकार के नए आयकर संशोधन विधेयक को कालाधन वालों को राहत देने वाला बता रहा है तो वहीं सरकार का दावा है कि अलग-अलग प्रावधानों के जरिये काला धन वालों से 205 फीसद टैक्स व पेनाल्टी वसूली जाएगी.
 
इस बारे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सांसदों को सूचित किया था कि पहले शुरुआत में उन्होंने काला धन वालों से 200 फीसद वसूली की बात कही थी लेकिन अब काला धन वालों को 205 फीसद देना होगा. आयकर संशोधन विधेयक में काला धन घोषित करने वालों और छापे में अघोषित आय पकड़ने के बाद अलग-अलग 50 से 85 फीसद तक टैक्स व जुर्माने का प्रावधान किया गया है. 
 
इस पर विपक्ष का कहना है कि उनके रहते जुर्माने की राशि 130 फीसद थी लेकिन अब इसे 50 प्रतिशत तक घटा दिया गया है. हालांकि गौर करें तो नए प्रावधान में यह राशि 205 फीसद ही बनती है. इसकी वजह है कि इस विधेयक में अलग-अलग धाराओं के लगने पर अलग-अलग पेनाल्टी का प्रावधान किया गया है.
 
इसमें काले धन की एक चौथाई हिस्से को चार साल के लिए बिना ब्याज बैंक में रखना होगा. इस तरह यह भी परोक्ष रूप से काला धन ही होगा.

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