नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को स्पष्ट किया है कि होटल आपसे सर्विस चार्ज के नाम पर सर्विस टैक्स नहीं वसूल सकते हैं. इसका मतलब है कि होटलों और रेस्टोरेंट द्वारा वसूला जाने वाला सर्विस चार्ज सरकार की ओर से लगाया गया सर्विस टैक्स नहीं है.
इस स्पष्टीकरण से यह जानकारी भी निकल कर सामने आई है कि सर्विस टैक्स सिर्फ बिल की कुल राशि के 40 फीसद हिस्से पर ही वसूला जाता है. मंत्रालय ने बताया कि कुछ होटल और रेस्टोरेंट खाने के अलावा बिल में सर्विस चार्ज भी जोड़ रहे हैं. यह सर्विस चार्ज होटल की जेब में ही जाता है. लोगों को यह गलत जानकारी है कि सर्विस चार्ज भी होटल टैक्स के रूप में सरकार को जमा कराते है.
सरकार ने स्पष्ट किया है कि सर्विस चार्ज सरकार की ओर से लगाए गए सेवा कर का हिस्सा नहीं हैं. इसी साल पहली जून से सर्विस टैक्स की बढ़ी हुई 14 फीसद की नई दर लागू हुई है. इसके चलते रेस्टोरेंट में खाना-पीना और कई दूसरी चीजें महंगी हो गई हैं. ऐसे में जो होटल ऐसा करते पाए जाएं उनके खिलाफ लोग चाहें तो उपभोक्ता कोर्ट भी जा सकते हैं.