नई दिल्ली : लोकसभा में आज नोटबंदी पर विपक्ष के जोरदार हंगामे के बाद आखिरकार आयकर संशोधन बिल पास हो गया है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को लोकसभा में आयकर संशोधन बिल पेश कर दिया था, जिसके बाद आज यह पास हो गया है. अब कल राज्यसभा में यह आयकर संशोधन बिल पास होगा.
लोकसभा में आज जेटली ने भारी शोर-शराबे और नारेबाजी के बीच कालेधन और नोटबंदी के मुद्दे में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काले धन और भ्रष्टाचार से निबटने के लिए बड़े फैसले लिए हैं.
जेटली ने कहा कि नोटबंदी के बाद जब सरकार ने देखा कि लोग काले धन को सफेद धन में बदल रहे हैं तब आयकर कानून में संशोधन का फैसला लिया गया.
आयकर संशोधन बिल: कालेधन पर लगेगा 50% टैक्स, पढ़ें इससे जुड़ी पांच बड़ी बातें
इस बिल के नियम लागू हो जाने पर काला धन रखने वालों पर तगड़ा शिकंजा कस जाएगा. बिल के प्रावधानों के मुताबिक अघोषित आय पर टैक्स, सेस और सरचार्च लगाया जाएगा.
अघोषित इनकम पर 30% टैक्स, 10% जुर्माना और 33% सरचार्ज का प्रस्ताव रखा गया है. यह कुल मिलाकर 50% टैक्स बनता है. यह टैक्स और पैनल्टी तब है जब कोई व्यक्ति खुद अपनी अघोषित आय की घोषणा कर देता है. अगर आयकर विभाग को अपनी जांच में इसका पता चलता है, तो टैक्स 75% और जुर्माना 10% होगा. इस तरह कुल 85% टैक्स देना होगा.
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