नई दिल्ली: नोटबंदी की घोषणा के समय किए गए दावों में एक दावा नकली नोटों पर रोक लगाने का भी है. लेकिन अगर बैंकों के ATM से ही नकली नोट निकल रहे हैं तो? जी हां, पिछले साढ़े तीन सालों में पूरे देश में ATM और बैंको से पूरे देश में 14.97 करोड़ नोट निकले गए, जिनमें 19 लाख नोट नकली थे. इन 19 लाख नोटों की कुल कीमत 14.97 करोड़ रुपए के बराबर है.
ये जानकारी RBI की रिपोर्ट “बैंक चैनल के माध्यम से जारी नोटो की पहचान” में सामने आई है. नोटों के जाली होने की वजह से आरबीआई इनका कोई वास्तविक मूल्य नहीं मानता. इनका केवल प्रतीकात्मक इस्तेमाल होता है. इन जाली नोटों में 100 रुपये के 5.42 लाख नोट (54.21 करोड़ रुपये), 500 के 8.56 लाख नोट (करीब 42.8 करोड़ रुपये) और 1000 रुपये के 4.7 लाख नोट (47 करोड़ रुपये) थे.
ATM और बैंकों से निकले नकली नोट की वजह से लोग काफी परेशान रहे हैं. यह एक गंभीर समस्या है. इस समस्या से बचने के लिए RBI ने बैंकों को अपने पास करेंसी चेक करने वाली मशीन रखने का निर्देश दिया है. इसके अलावा बैंकों के कर्मचारियों को इस बात के लिए स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जा रही है ताकि वो असली और नकली नोटों की पहचान कर सकें.
ATM से निकले 9 नकली नोट
ATM या बैंक से नकली नोट मिलने की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं.
अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2008 में एक एलआईसी कर्मचारी राजू को केनरा बैंक के ATM से 500 के नौ नकली नोट मिले थे. राजू बेंगलुरु स्थित सिटी रेलवे स्टेशन पर टिकट आरक्षित कराने गया था. रेलवे बुकिंग काउंटर पर क्लर्क ने नोट लेने इनकार कर दिया. राजू ने उन्हें बताया कि वो नोट एटीएम से निकले हैं और उसके पास एटीएम से पैसे निकालने की पर्ची भी है.
RBI के निर्देशों के अनुसार हर बैंक को एटीएम में पैसे डालने से पहले करेंसी चेकिंग मशीन से उनके असली होने की पुष्टि करनी होती है. कई बैंकों ने एटीएम में पैसे डालने के काम बाहरी एजेंसियों को दे रखा है. बैंक पर्याप्त कर्मचारियों की कमी और बाहरी एजेंसियों को इस गड़बड़ी का कारण बताते हैं.
5 नकली नोट निकलने पर कराएं FIR
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार अगर किसी एटीएम से एक जाली नोट निकलता है तो बैंक उन्हें वापस भी ले लेते हैं. लेकिन अगर किसी एटीएम से चार या उससे अधिक जाली नोट मिले तो महीने के अंत में इसकी सूचना पुलिस को देनी चाहिए. पुलिस अधिकारी के अनुसार पांच या उससे अधिक जाली नोट एक बार में एटीएम से निकलने पर पुलिस में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए. बैंकिंग विशेषज्ञों के अनुसार अगर किसी एटीएम से जाली नोट निकले तो उसे तुरंत ही एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे के सामने दिखा देना चाहिए.