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SC का सहारा प्रमुख को आदेश, जेल से बाहर रहना है तो फरवरी तक जमा करो 600 करोड़ रुपए

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया परिवार के मुखिया सुब्रत राय से कहा है कि अगर वह जेल से बाहर रहना चाहते हैं तो 600 करोड़ रुपए तुरंत जमा करें. उनको यह पैसा फरवरी तक जमा करना होगा.   गौरतलब है कि सुब्रत राय अपनी मां के निधन के बाद से पैरोल पर हैं. […]

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  • November 28, 2016 12:49 pm Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया परिवार के मुखिया सुब्रत राय से कहा है कि अगर वह जेल से बाहर रहना चाहते हैं तो 600 करोड़ रुपए तुरंत जमा करें. उनको यह पैसा फरवरी तक जमा करना होगा.
 
गौरतलब है कि सुब्रत राय अपनी मां के निधन के बाद से पैरोल पर हैं. कोर्ट ने कहा कि अगर वह 6 फरवरी तक पैसा जमा नहीं करते हैं तो उनको तुरंत सरेंडर करना होगा. 
 
निवेशकों का 24 हजार करोड़ रुपया लौटाने के मुद्दे पर सेबी के साथ कानूनी लड़ाई लड़ रहा सहारा समूह अब तक 11 हजार करोड़ रुपया जमा कर चुका है साथ ढाई साल के अंदर पूरा रुपया जमा करने का प्लान भी सौंप चुका है.
 
कोर्ट ने कहा सहारा के वकील से कहा कि अपने तो पहले कहा था कि समूह के पास 1,87,000 रुपए की संपत्ति है. लेकिन 20 हजार करोड़ को वापस करने के लिए ये संपत्तियां आपकी मदद नहीं कर रही हैं.
 
सहारा की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे हैं. उनकी ओर से दलील दी गई है कि इस समय रियल इस्टेट मार्केट में मंदी है. इस पर अदालत की ओर से कहा गया ‘बाजार एक ‘बोध’ है. किसी के लिए अच्छा तो किसी के लिए बुरा होता है’. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी निवेशकों का पैसा न लौटाने पर सुब्रत राय मार्च 2014 से जेल में बंद हैं. 
 

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