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आयकर संशोधन बिल: कालेधन पर लगेगा 50% टैक्स, पढ़ें इससे जुड़ी पांच बड़ी बातें

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को लोकसभा में आयकर संशोधन बिल पेश कर दिया है. इस बिल के नियमों लागू हो जाने पर काला धन रखने वालों पर तगड़ा शिकंजा कस जाएगा. बिल के प्रावधानों के मुताबिक अघोषित आय पर टैक्स, सेस और सरचार्ज लगाया जाएगा.

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  • November 28, 2016 11:00 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को लोकसभा में आयकर संशोधन बिल पेश कर दिया है. इस बिल के नियम लागू हो जाने पर काला धन रखने वालों पर तगड़ा शिकंजा कस जाएगा. बिल के प्रावधानों के मुताबिक अघोषित आय पर टैक्स, सेस और सरचार्ज लगाया जाएगा. ये टैक्स किस प्रकार लगाया जाएगा यह हम नीचे बता रहे हैं. 
 
– अघोषित इनकम पर 30% टैक्स, 10% जुर्माना और 33% सरचार्ज का प्रस्ताव रखा गया है. यह कुल मिलाकर 50% टैक्स बनता है. 
 
– यह टैक्स और पैनल्टी तब है जब कोई व्यक्ति खुद अपनी अघोषित आय की घोषणा कर देता है. 
 
– अगर आयकर विभाग को अपनी जांच में इसका पता चलता है, तो टैक्स 75% और जुर्माना 10% होगा. इस तरह कुल 85% टैक्स देना होगा. 
 
– राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि टैक्स का प्रावधान इसलिए किया गय है ताकि लोग कालाधन जमा करने से डरें.
 
– कुल इकट्ठा किए गये टैक्स में से 25% रकम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में निवेश की जाएगी. 
 
– नोटबंदी के दौरान बड़ी रकम जमा कराने वालों को नोटिस भेजे जाने लगे हैं. आयकर विभाग ने डाकघरों और बैंकों को नोटिफिकेशन जारी किया है. 
 
– नोटिस में कहा गया है कि किसी सेविंग अकाउंट में एक दिन में 50 हजार और नोट बदलने के लिए तय 50 दिन की लिमिट में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की रकम जमा होने पर उसकी सूचना आयकर विभाग को दी जाए.
 
– मौजूदा आयकर कानून यानी कम जानकारी देने पर 50% टैक्स और गलत जानकारी देने पर इस टैक्स पर 200% जुर्माने का नियम लागू रहेगा. 

 

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