नई दिल्ली. हाल ही में सरकार द्वारा नोटबंदी का फैसला लिए जाने के बाद खातों में गलत ढंग से लेन-देन की जानकीरियां सामने आई हैं और इन्हें रोकने के लिये सरकार ने भी इनकम टैक्स एक्ट्स एंड रूल के तहत प्रावधान 14बी में संशोधन किया है.
यह कदम खातों में होने वाली लेन-देन में गड़बड़ियों को रोकने के लिए किया गया है. ऐसे में जिनके पास फिलहाल पैनकार्ड नहीं है उन्हें मुश्किल हो सकती है. इनकम टैक्स विभाग के नए नियम के मुताबिक़ बैंक आपके द्वारा 50 हज़ार से 2.50 लाख रूपये के डिपाजिट पर नज़र रखे हुए है.
बदलावों के मुताबिक़ अगर बार-बार कोई भी व्यक्ति 50 हज़ार से कम की राशि भी बैंक में डलवाने आता है तो उस पर आयकर विभाग नज़र बनाये हुए है और आपका बैंक खाता पैन कार्ड से नहीं जुड़ा है तो आप बिना पैन कार्ड को दिखाए 50 हजार से ज्यादा की राशि जमा नहीं करा सकते हैं.
ऐसे में जिनके पास पैनकार्ड है ही नहीं उनके लिए नोटबंदी के फैसले के बाद से मुश्किल हो सकती हैं.