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SC ने दिल्ली-NCR में पटाखों पर लगाई रोक, पुराने लाइसेंस भी सस्पेंड करने का आदेश

राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदुषण को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने पटाखों की बिक्री पर रोक लगाते हुए पुराने लाइसेंस को सस्पेंड करने का आदेश भी दिया है.

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  • November 25, 2016 9:24 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली. राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदुषण को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने पटाखों की बिक्री पर रोक लगाते हुए पुराने लाइसेंस को सस्पेंड करने का आदेश भी दिया है.
 
कोर्ट ने पटाखा कारोबारियों के लाइसेंस सस्पेंड करने का आदेश देने के साथ-साथ नए लाइसेंस जारी करने पर भी रोक लगा दी है.
 
 
इससे पहले एलजी नजीब जंग ने भी पटाखे फोड़ने पर कुछ दिनों के लिए रोक लगाई थी. जंग ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाकर पटाखों के इस्तेमाल में रोक लगा दी थी. उन्होंने आदेश दिया था कि केवल धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान ही पटाखे फोड़े जाएंगे.
 
बता दें कि दिवाली के बाद से ही दिल्ली में वायु प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ गया है. जिसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ दिनों तक के लिए स्कूलों को बंद रखने का भी आदेश दिया था, साथ ही निर्माण कार्य पर रोक लगाने का फैसला किया था.

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