नई दिल्ली. नोटबंदी के मसले पर अब सुप्रीम कोर्ट 2 दिसम्बर को सुनवाई करेगा. अगली सुनवाई में लोगों को हो रही परेशानी और देश के अलग-अलग हाई कोर्ट में नोटबंदी के खिलाफ चल रहे मामलों को किस कोर्ट में ट्रान्सफर किया जाएगा यह तय हो सकता हैं.
वहीं आज सिब्बल ने कहा नोटबंदी की वैद्यता ( RBI एक्ट 26 ) के तहत भी देखा जाये जिसके जवाब में कोर्ट ने कहा कि उसको भी देखेंगे. बता दें कि नोटबंदी को लेकर RBI एक्ट 26 -2 किसी नोट की एक सीरीज को हटाये जाने की बात करता है लेकिन सभी नोटों को एक साथ नहीं हटाया जा सकता.
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए यह भी कहा कि देश के सभी अलग अलग अदालतों में चल रहे नोटबंदी के खिलाफ मामलों का ट्रान्सफर दिल्ली हाई कोर्ट किया जा सकता है. वहीं कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल के उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को की जाये.
यहां कपिल सिब्बल ने सरकार द्वारा अपने ही पैसों को निकाले जाने की लिमिट तय किये जाने का मुद्दा भी उठाया लेकिन कोर्ट ने फ़िलहाल कोई टिपण्णी ना करते हुए शुक्रवार को सुनवाई करनी की बात कही.
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