नई दिल्ली: मोदी सरकार ने नोटबंदी पर एक और बड़ा फैसला लिया है. आज से यानी शुक्रवार से बैंकों में पुराने नोट नहीं बदले जाएंगे. नए निर्देश के मुताबिक शुक्रवार से बैंकों में केवल पुराने नोट जमा होंगे. साथ ही अब पेट्रोल पंप, अस्पतालों, रेलवे, मेट्रो, दवाखानों पर भी पुराने नोट चलेंगे. गुरुवार रात 500 और 1000 के नोटों को बदलने की समयसीमा समाप्त हो गई है इसके बाद अब आपने पुराने नोटों को एक्सचेंज नहीं करा पाएंगे.
केंद्र सरकार ने गुरुवार की शाम को जारी किए बयान में कहा कि पुराने नोट 24 नवंबर की आधी रात से नहीं बदले जाएंगे लेकिन इनका उपयोग आप पेट्रोल पंप, सरकारी अस्पतालों और अन्य जैसी सार्वजनिक सुविधाओं में 24 दिसंबर तक उनका उपयोग किया जा सकता है. इन पुराने नोटों की छूट की अवधि 24 नवंबर को समाप्त हो रही थी. लेकिन 15 दिसंबर तक अब केवल 500 के पुराने नोटों का ही उपयोग इन सेवाओं के लिए किया जा सकेगा.
कहां हो सकता है पुराने नोटों का इस्तेमाल –
- पेट्रोल पंप औप टोल प्लाजा और पर.
- केंद्रीय, राज्य सरकार, नगर पालिका और स्थानीय निकाय के स्कूल में 2000 रुपए तक की फीस आप जमा करा सकते हैं.
- राजकीय या केंद्रीय कॉलेज की फीस जमा करने के लिए.
- प्री-मोबाइल के टॉप-अप के लिए आप 500 रुपए प्रति टॉप-अप करा सकते हैं.
- पहचान पत्र के साथ केंद्र या राज्य सरकार के तहत सहकारी दुकानों में 5000 रुपए तक की खरीदारी कर सकते हैं.
- केंद्रीय या राजकीय मिल्क बूथ और सरकारी अस्पतालों में भी उपयोग हो सकता है
- पानी और बिजली के बिल के भुगतान के लिए लेकिन अग्रिम बिल भुगतान के लिए उपयोग नहीं हो पाएगा.
- डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पर सभी मेडिकल स्टोर में उपल्बध.
- रेल स्टेशन टिकट काउंटर पर, केंद्रीय या राजकीय बस टिकट काउंटर, उपनगरीय टिकट खरीदने और मेट्रो रेल यात्रा के लिए भी.
- एलपीजी सिलेंडर के भुगतान के लिए भी हो पाएगा उपलब्ध
- इंटरनेशन एयरपोर्ट पर आगमन या प्रस्थान करने वाले यात्रियों के लिए 5000 रुपए तक का उपयोग हो सकता है.
- पुरातत्व संग्रहालय के प्रवेश टिकट खरीदने के लिए हो पाएगा उपयोग.
- कोर्च के शुल्क का भुगतान करने के लिए.
- राज्य सरकारों के खाद-बीज केंद्र पर.