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रेप आरोपी RJD के निलंबित विधायक राजबल्लभ की जमानत रद्द, SC ने कहा- जेल में ही रहने दो

सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग से रेप के आरोपी आरजेडी के निलंबित विधायक राजबल्लभ यादव की जमानत रद्द करने का फैसला सुनाया है. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि यादव जेल में ही रहेंगे.

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  • November 24, 2016 5:47 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग से रेप के आरोपी आरजेडी के निलंबित विधायक राजबल्लभ यादव की जमानत रद्द करने का फैसला सुनाया है. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि यादव जेल में ही रहेंगे.
 
यादव को पटना हाईकोर्ट से मिली जमानत रद्द करने की बिहार सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. 
 
कोर्ट में बिहार सरकार से पूछा गया था कि क्या यादव इस वक्त जेल में हैं, तब सरकार ने कहा कि वह जेल में ही हैं. इसके बाद कोर्ट ने कहा कि उन्हें जेल में ही रहने दिया जाए. इससे पहले 8 नवंबर को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यादव को सरेंडर करने का फरमान सुनाया था.
 
बता दें कि इससे पहले 18 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने विधायक को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी. और उनकी जमानत रद्द करने की बिहार सरकार की अर्जी को खरिज कर दिया था. 
 
बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा था कि राजबल्लभ यादव की जमानत को रद्द कर हिरासत में लिया जाय ताकि पीड़ित लड़की अपना बयान दर्ज करा सके. कोर्ट ने ये भी कहा था कि पीड़ित लड़की 24 अक्टूबर तक अपना बयान दर्ज कराए.
 

 

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