नई दिल्ली: केंद्र सरकार के लोकपाल की नियुक्ति को लेकर गैर जिम्मेदाराना रवैये पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सवाल उठाये हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लोकपाल एक्ट 2014 में बना था, अब तक प्रक्रिया पूरी क्यों नहीं हुई?
कोर्ट ने आगे कहा की लोकपाल की नियुक्ति क्यों नहीं हुई? सुप्रीम कोर्ट इस तरह लोकपाल की नियुक्ति में देरी होते नहीं देख सकता है? लोकपाल को एक डेड लेटर नहीं बनने दिया जाना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वैसे तो वह ईमानदारी लाने में अपनी रुचि दिखा रही है लेकिन लोकपाल बिल में कोई संशोधन अभी तक नहीं लाये हैं. इसके लिए केंद्र को कोई डेडलाइन तय करनी होगी. इसके जवाब में केंद्र सरकार ने बताया कि लोकपाल एक्ट में संशोधन करना है. इसके लिए बिल संसद में लंबित है.
बता दें कि एक्ट के मुताबिक सर्च कमेटी में नेता विपक्ष होना चाहिए, लेकिन अभी कोई नेता विपक्ष नहीं है. इसलिए सबसे बड़ी पार्टी के नेता को कमेटी में शामिल करने के लिए एक्ट में संशोधन करना है और ये संसद में लंबित है. मामले पर अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी.
इससे पहले यूपीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वह लोकपाल की नियुक्ति से जुड़े विवादस्पद मुद्दों पर विचार करना चाहती है. इसके अलावा यूपीए सरकार ने लोकपाल कानून की दो धाराओं में संशोधन करने के लिए भी कोर्ट में हामी भरी थी.
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