पटना: चारा घोटाला मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को फटकार लगाई. मामले की सुनवाई को टालने की जगन्नाथ की मांग पर सुप्रीम कोर्ट नाराज भी हुआ.
सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि हम आपके मामले की सुनवाई को टालने की मंशा से बिल्कुल सहमत नहीं हैं. हमने आपका हलफनामा भी देखा है और हम यहां 20 साल से काम कर रहे हैं.
कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए आगे कहा कि जनवरी से लेकर अभी तक आपने इस केस की तैयारी क्यों नहीं की. आप बार-बार केस को टालने की मांग करते हैं और फिर कहते हैं कि अदालत में बहुत सारे केस लंबित हैं. अब चार हफ्ते बाद सुनवाई होगी और उस दौरान किसी को भी और समय नहीं मिलेगा.
दरअसल, चारा घोटाला के मामले में आरजेडी प्रमुख लालू यादव और अन्य पर से कुछ धाराएं हटाए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है क्योंकि इस मामले पर नवंबर 2014 में झारखंड हाईकोर्ट ने लालू पर लगे कुछ आरोप हटा दिए थे, जिसके खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सुनवाई की मांग की थी. उस दैरान हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दो बार सजा नहीं दी जा सकती है.
हालांकि हाईकोर्ट के फैसले में यह भी कहा गया था कि लालू यादव के खिलाफ आइपीसी की दो अन्य धाराओं के तहत मुकदमा जारी रहेगा. इस फैसले के आठ महीने बाद केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जुलाई में सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी.
करीब 950 करोड़ के चारा घोटाले के आरसी/20ए/96केस में लालू प्रसाद यादव के अलावा बिहार के पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्र, जेडीयू सांसद जगदीश शर्मा समेत 48 आरोपी हैं. इन सभी पर चाईबासा कोषागार से 37.7 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का आरोप लगा है.