जेटली मानहानि केस में सीएम केजरीवाल को SC से झटका, कोर्ट ने खारिज की याचिका

नई दिल्ली. राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने जेटली मानहानि केस में सीएम केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने केजरीवाल की उस याचिका को खारिज किया है जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मानहानि मामले में सुनवाई रोकने की अपील की थी.

कोर्ट ने कहा है कि पटियाला हाउस कोर्ट में आपराधिक मानहानि केस चलता रहेगा. कोर्ट ने कहा, ‘ऐसा कोई कानून नहीं है जो ये कहता हो कि सिविल और आपराधिक मामले एक साथ नहीं चल सकते.’ सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि ये भी कानून नहीं है कि हाईकोर्ट किसी सिविल मामले में कोई आदेश सुनाता है तो उसका असर निचली अदालत में चल रहे आपराधिक केस पर पडेगा. केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में सिविल मानहानि और पटियाला हाउस में आपराधिक मानहानि के मामले चलते रहेंगे इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस मामले पर केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी. 

केजरीवाल पर पटियाला हाउस कोर्ट में अपराधिक मानहानि मामले में केस चल रहा है. इस मामले पर केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि मानहानि केस और सिविल केस एक साथ नहीं चल सकता है इसलिए पटियाला कोर्ट में चल रहे मानहानि केस पर रोक लगाई जाए. बता दें कि केजरीवाल पर दिल्ली हाईकोर्ट में सिविल केस चल रहा है.
 
क्या है जेटली मानहानि केस ?

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अरविंद केजरीवाल और आप के पांच नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया था. आप नेता आशुतोष, संजय सिंह, दीपक वायपेयी, राघव चड्ढा और कुमार विश्वास शामिल हैं. 

दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) मामले में आप के इन पांच नेताओं और केजरीवाल ने अरुण जेटली पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बयान दिए थे, जिसके बाद जेटली ने इनके खिलाफ पटियाला कोर्ट में आपराधिक मानहानि केस और हाई कोर्ट में सिविल केस दाखिल किया था.

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