नई दिल्ली. नाबालिग से बलात्कार के आरोपों में पिछले ढाई साल से जोधपुर जेल में बंद आसाराम को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर जमानत देने से इंकार कर दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई अब 28 नवंबर को होगी. सुप्रीम कोर्ट आसाराम की अंतरिम जमानत पर सुनवाई कर रहा है.
नाबालिग से बलात्कार के आरोपों में जेल में बंद आसाराम को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है. सोमवार को आसाराम की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आसाराम को जमानत देने से इंकार कर दिया. सुनवाई के दौरान गुजरात सरकार ने आसाराम की जमानत का पुरजोर विरोध किया.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को बलात्कार के मामले में आरोपी आसाराम को अंतरिम जमानत देने से इनकार करने के साथ ही आरोपी की नियमित जमानत के लिए याचिका पर विचार से पहले एम्स को चिकित्सकों का एक बोर्ड गठित करके आसाराम के स्वास्थ्य की स्थिति से अवगत कराने का निर्देश दिया था.
जिसके बाद पिछली सुनवाई में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के चिकित्सकों के बोर्ड ने कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की थी. बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि आसाराम का स्वास्थ्य स्थिर है. सात सदस्यीय बोर्ड ने यह भी कहा है कि बलात्कार के आरोपी आसाराम ने अनेक परीक्षण कराने से इनकार कर दिया.
आसाराम को जोधपुर पुलिस ने 31 अगस्त 2013 को गिरफ्तार किया था और तभी से वह जेल में हैं. एक किशोरी ने आसाराम पर आरोप लगाया था कि उन्होंने जोधपुर के निकट स्थित मनाई गांव में बने आश्रम में उसका यौन उत्पीड़न किया था. यह किशोरी उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की रहने वाली छात्रा है, जो आश्रम में ही रहती थी.