नई दिल्ली. पंजाब और हरियाणा के बीच नाक की लड़ाई बन चुके सतलुज-यमुना लिंक (SYL) नहर मामले में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस ललित की बेंच ने सुनवाई से इंकार कर दिया है. अब इस मामले को चीफ जस्टिस टी एस ठाकुर को भेजा गया है. अब चीफ जस्टिस ही तय करेंगे कि इस मामले की सुनवाई कौन सी बेंच करेगी.
इससे पहले 10 नवंबर को सतलुज यमुना लिंक नहर से जल के बंटवारे को लेकर उपजे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए पंजाब सरकार को बड़ा झटका दिया. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि निर्माण कार्य जारी रखा जाएगा.
जिसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा था कि अगर अदालत का फैसला हमारे पक्ष में नहीं आया तो पानी नहीं, अपने खून का एक-एक कतरा बहा देंगे. इसके अलावा पंडाब सरकार ने किसानों की जमीन अधिग्रहण को लेकर पुराने नोटिफिकेशन को भी डि-नोटिफाई कर दिया.
पंजाब कैबिनेट ने तुरंत प्रभाव से सतलुज-यमुना लिंक के निर्माण के लिए पिछली सरकारों के वक्त किसानों से ली गई अधिग्रहण जमीन को वापस देने का फैसला पास किया. इसमें कहा गया है कि यह निर्णय जनहित में किया गया है.