नोट बैन: 4.51 लाख कैश जमा करने पर सिक्किम के व्यापारी को आयकर नोटिस !

आयकर विभाग ने सिक्किम के एक व्यापारी को 3 दिन के अंदर 4.51 लाख रुपये का कैश बैंक में जमा करने के कारण नोटिस भेजा है. विभाग ने गंगटोक के सीताराम एंटरप्राइजेज को नोटिस भेजकर 25 नवंबर तक 4.51 रुपये का कैश बैंक में जमा करने के लिए सफाई देने को कहा है.

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नोट बैन: 4.51 लाख कैश जमा करने पर सिक्किम के व्यापारी को आयकर नोटिस !

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  • November 18, 2016 6:32 pm Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
गंगटोक. आयकर विभाग ने सिक्किम के एक व्यापारी को 3 दिन के अंदर 4.51 लाख रुपये का कैश बैंक में जमा करने के कारण नोटिस भेजा है. विभाग ने गंगटोक के सीताराम एंटरप्राइजेज को नोटिस भेजकर 25 नवंबर तक 4.51 रुपये का कैश बैंक में जमा करने के लिए सफाई देने को कहा है.
 
हालांकि इस खबर की पुष्टि आपकी वेबसाइट Inkhabar.com नहीं करती है लेकिन सोशल मीडिया पर यह नोटिस जमकर वायरल हो रहा है और इसकी सच्चाई जानने के लिए अधिकारियों से संपर्क किया जा रहा है.
 
आयकर विभाग के हवाले से दावा किया जा रहा है कि सीताराम एंटरप्राइजेस ने स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम में 12 नवंबर से 14 नवंबर के बीच मात्र तीन दिनों में 4.51 लाख रुपये का कैश जमा करवाया है.
 
नोटिस में कैश का हिसाब मांगा गया है और बिल, वाउचर, लेजर बुक वगैरह लेकर बुलाया गया है
 
नोटिस में व्यापारी को 25 नवंबर के पहले तक सिलीगुड़ी में आयकर विभाग के ऑफिस में पहुंच कर इस बात की जानकारी देनी होगी कि उनके पास इतनी रकम कैसे आई और साथ में जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी दिखाने होंगे.
 
नोटिस में कहा गया है कि सीताराम इंटरप्राइजेज के मालिक अगर चाहें तो इस रकम से जुड़े सभी तरह के बिल, वाउचर और अकाउंट बुक भी पेश कर सकते हैं. 
 
 
सरकार ने पहले ही कहा था कि 2.50 लाख से ज्यादा कैश जमा करने पर देनी पड़ सकती है सफाई
 
500 और 1000 का नोट बंद होने के बाद 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक लोगों को पुराने नोट बैंक में जमा कराने की सुविधा दी गई थी. लेकिन साथ में यह भी कहा गया था कि अगर कोई इस दौरान बैंक में 2.5 लाख से ज्यादा नकद जमा करवाता है तो उसे अपने पैसे का हिसाब देना होगा और अगर पैसा गलत तरीके से कमाया हुआ मिला तो टैक्स के साथ-साथ जुर्माना भी देना पड़ सकता है.
 
 
राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति 10 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच 2.5 लाख से ज्यादा के नोट बैंक में जमा करवाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी.
 
उन्होंने कहा था कि इनकम टैक्स विभाग 2.5 लाख से ज्यादा जमा करवाने वाले हर खाते की रिपोर्ट रखेगा और जमा करने वाले के रिटर्न्स से मिलाएगा. सही हिसाब ना मिलने पर जमाकर्ता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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