नई दिल्ली. चुनाव आयोग ने वित्त मंत्रालय को पत्र लिखकर बैंकों में अमिट स्याही का इस्तेमाल होने पर चिंता जताई है. आयोग ने कई राज्यों में होने वाले चुनावों में इसे लेकर होने वाली समस्या के मद्देनजर यह चिंता जाहिर की है.
चुनाव आयोग ने शुक्रवार को स्याही के इस्तेमाल पर एतराज जताया. आयोग ने पत्र लिखकर कहा है बैंकों में अमिट स्याही का इस्तेमाल न करें. पांच राज्यों की 11 लोकसभा-विधानसभा सीटों पर 19 नवंबर को उप चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में जिन लोगों की उंगली पर बैंकों में स्याही लगाई जा रही है उन्हें वोट डालने में परेशानी होगी.
30 दिनों तक रहती है स्याही
आर्थिक मामलों के सलाहकार शक्तिकांत दास ने मंगलवार को कहा था कि 500 और 1000 रुपये के नोट बदलवाने वाले के दाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर स्याही का निशान लगाया जाएगा. वित्त मंत्री अरुण जटेली ने कहा था कि यह फैसला फंड के दुरुपयोग को रोकने के लिए लिया गया है. बुधवार से इसकी शुरुआत हुई है.
उंगली पर लगने वाली यह स्याही ठीक वैसी ही है जैसे वोट देने के बाद लगाई जाती है. यह स्याही लगभग 30 दिनों से उंगली से नहीं मिटती है. ऐसे में जिन लोगों की उंगली में स्याही लगी है, उनके वोट देने को लेकर समस्या खड़ी हो सकती है.