नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी पर अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी. ये सुनवाई केंद्र सरकार की उस याचिका पर होगी जिसमें केंद्र ने कोर्ट से मांग की है कि वो नोटबंदी से संबंधित सभी याचिकाओं पर सुनवाई का अधिकार अपने पास सुरक्षित कर ले. केंद्र ने याचिका में कहा कि हाईकोर्ट या निचली अदालतों के पास नोटबंदी से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई का अधिकार ना हो.
गुरुवार को अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने केन्द्र सरकार की नई अर्जी का जिक्र करते हुए न्यायमूर्ति एआर दवे व न्यायमूर्ति एएम खानविल्कर की पीठ से जल्द सुनवाई की मांग की. रोहतगी ने कहा कि 500 और 1000 रुपये की बंदी का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है ऐसे में देश की विभिन्न निचली अदालतों और उच्च न्यायालयों में लंबित याचिकाओं की सुनवाई पर रोक लगा दी जानी चाहिए. उन्होंने कहा है कि नोटबंदी से संबंधित सभी याचिकाओं की सुनवाई सिर्फ शीर्ष अदालत में ही होनी चाहिए.
बता दें कि इससे पहले 15 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने 500 और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने के नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले को रोकने से इनकार कर दिया था. हालांकि उसने सरकार से कहा था कि वो 10 दिन में बताए कि लोगों को बैंक और एटीएम में लग रही लंबी लाइनों से राहत देने के लिए क्या उपाए किए जा सकते हैं.