Advertisement
  • होम
  • देश-प्रदेश
  • ललित मोदी को ब्रिटेन से भारत लाने के ईडी के निवेदन को PMLA कोर्ट ने दी हरी झंडी

ललित मोदी को ब्रिटेन से भारत लाने के ईडी के निवेदन को PMLA कोर्ट ने दी हरी झंडी

मुंबई के पीएमएलए कोर्ट ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी को ब्रिटेन से भारत लाने के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निवेदन को स्वीकार कर लिया है. कोर्ट ने बुधवार को ब्रिटिश सरकार को लेटर ऑफ रिक्वेस्ट (एलआर) जारी करते हुए ललित मोदी के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर अमल करने और उसे वापस भारत भेजने की मांग की है.

Advertisement
  • November 16, 2016 1:58 pm Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
मुंबई. मुंबई के पीएमएलए कोर्ट ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी को ब्रिटेन से भारत लाने के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निवेदन को स्वीकार कर लिया है. कोर्ट ने बुधवार को ब्रिटिश सरकार को लेटर ऑफ रिक्वेस्ट (एलआर) जारी करते हुए ललित मोदी के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर अमल करने और उसे वापस भारत भेजने की मांग की है.
 
प्रवर्तन निदेशालय ने इससे पहले पीएमएलए कोर्ट से अपने आवेदन में ललित मोदी के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर अमल करने के लिए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जारी करने की मांग की थी. ईडी ने अपने आवेदन में ब्रिटेन के अधिकारियों से ललित मोदी की पहचान करने के साथ-साथ उसे तलाशने के लिए जरूरी कदम उठाने की मांग की थी. 
 
ईडी का दावा है कि 2009 में क्रिकेट टूर्नामेंट के विदेशों में प्रसारण के अधिकार देने में ललित मोदी ने बीसीसीआई-आइपीएल के साथ धोखाधड़ी की. ललित मोदी इन आरोपों से इंकार करते रहे हैं. उनके खिलाफ ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और एजेंसी चाहती है कि वह यहां आकर जांच में सहयोग करें.
 
बता दें कि एलआर तब जारी किया जाता है जब अदालत या जांचकर्ताओं को जांच के लिए दूसरे देशों के अधिकारियों की मदद चाहिेए होती है.

Tags

Advertisement