तमिलनाडु सरकार को SC से झटका, कोर्ट ने जल्लीकट्टू पर लगी रोक को रखा बरकरार

तमिलनाडु सरकार को सुप्रीम कोर्ट से जोरदार झटका लगा है. कोर्ट ने तमिलनाडु में होने वाली बैलों की दौड़ वाली लोकप्रिय प्रतियोगिता पर रोक को बरकरार रखते हुए पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार ने इस प्रतियोगिता में लगी रोक हटाने की मांग करते हुए पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी.

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तमिलनाडु सरकार को SC से झटका, कोर्ट ने जल्लीकट्टू पर लगी रोक को रखा बरकरार

Admin

  • November 16, 2016 1:10 pm Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली. तमिलनाडु सरकार को सुप्रीम कोर्ट से जोरदार झटका लगा है. कोर्ट ने तमिलनाडु में होने वाली बैलों की दौड़ वाली लोकप्रिय प्रतियोगिता पर रोक को बरकरार रखते हुए पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार ने इस प्रतियोगिता में लगी रोक हटाने की मांग करते हुए पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी.
 
कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस प्रतियोगिता पर से रोक हटाने का कोई सही कारण दिखाई नहीं देता. जल्लीकट्टू पर केंद्र सरकार ने 7 जनवरी को रोक हटा दी थी, जिसके खिलाफ PETA सुप्रीम कोर्ट चला गया था. जिसके बाद कोर्ट ने सरकार के आदेश पर रोक लगा दी थी.
 
रोक लगाने के साथ ही कोर्ट ने सरकार और पशु कल्याण बोर्ड को पशुओं पर अनावश्यक पीड़ा पहुंचाने से रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने का भी निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि पशुओं को भी शांति से जीने का अधिकार होता है और उनके अधिकारों की रक्षा भी की जानी चाहिए.
 
जल्लीकट्टू पर कोर्ट ने कहा है कि इस प्रतियोगिता से बैलों पर अत्याचार होता है और इससे उन्हें पीड़ा भी होती है. बता दें कि इससे पहले तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जल्लीकट्टू के आयोजन के लिए अध्यादेश लाने की मांग भी की थी.
 
 
 

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