नई दिल्ली. 8 नवंबर को 500 और 1000 के नोट बंद किए जाने के फैसले के बाद लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए सरकार ने रविवार रात कुछ बड़े फैसले लिए. लोगों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने फैसला लिया कि पुराने नोटों की वैधता 10 दिन और बढ़ा दी जाए.
अब अस्पतालों, मेट्रो स्टेशन, शमशान घाट, दवा दुकानों, पेट्रोल पंपों में 24 नवंबर तक 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट स्वीकार किए जाएंगे.
रविवार को पीएम मोदी ने नोटबंदी के बाद आर्थिक मामलों पर समीक्षा बैठक की और इसके बाद ही ये फैसला लिया गया. आर्थिक मामलों के सचिव शशिकांत दास ने कहा कि सभी अस्पतालों, पेट्रोल पंपों, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर 500 और 1000 के पुराने नोट चलने की समय सीमा 14 नवंबर से बढ़ाकर 24 नंवबर तक कर दी गई है.
देश के सभी टोल भी 24 नवंबर तक टैक्स फ्री रहेंगे. बिजली और पानी के बिल जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा लिए जाने वाले सभी बिलों का भुगतान में 24 नवंबर तक 500 और 1000 के पुराने नोट स्वीकार किए जाएंगे. इसलिए लोगों को परेशान होने की जरुरत नहीं है. RBI के पास भी पर्याप्त पैसा है.
वहीं 500 और 1000 के नोट बंद किए जाने के बाद से नकदी की समस्या से जूझ रहे लोगों को राहत देते हुए सरकार ने एटीएम से धनराशि निकालने की सीमा बढ़ाने का फैसला किया. अब एटीएम से हर रोज 2,500 रुपये निकाल सकते हैं पहले ये 2,000 रुपये की थी.
पेंशनभोगियों के लिए भी सालाना जीवन प्रमाण-पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि नवंबर से बढा कर 15 जनवरी 2017 कर दी गयी है. अब पेंशन लेने वाले बुजुर्ग जीवन प्रमाण पत्र अगले साल जनवरी तक जमा करा सकेंगे.