नई दिल्ली. सरकार ने 500 और 1000 के नोटों को बंद करने के फैसले के बाद लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए इन नोटों की मियाद बढ़ा दी है. अब कुछ जरूरी कामों के लिए 500 और 1000 के नोटों का इस्तेमाल 14 नवंबर तक किया जा सकता है.
सरकार की तरफ से जारी एक बयान में जरूरी कामों के लिए 500 और 1000 के नोटों के इस्तेमाल की समय सीमा 14 नवंबर आधी रात तक के लिए बढ़ा दी गई है.
अब पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, रेलवे, दवा दुकानों, अस्पताल और अन्य जरूरी जगहों पर बिल भुगतान के लिए 500 और 1000 के नोटों का इस्तेमाल किए जाने पर छूट दे दी गई है.
नोटों के इस्तेमाल की मियाद बढ़ाने के पहले लोगों को हो रही पैसों की परेशानी को देखते हुए नेशनल हाईवे पर लगने वाले टोल टैक्स को भी 14 नवंबर तक के लिए खत्म कर दिया गया है. केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पहले 11 नवंबर तक के लिए नेशनल हाईवे को टोल फ्री किया था, लेकिन अब सीमा बढ़ा दी गई है.
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद से 500 और 1000 के नोटों पर बैन लग गया है, जिसके बाद इन्हें बदलवाने और जमा करने के लिए बैंकों को 10 नवंबर से खोला गया है, लेकिन बैंकों में भीड़ के चलते लोगों को इस काम में काफी दिक्कत आ रही है और उनके पास जरूरी काम के लिए भी जरूरी नोट नहीं हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है.
बाकी पुराने नोटों को बैंक में जमा कराने के लिए 30 दिसंबर तक का समय दिया गया है. इसके बाद अगर कोई नोट जमा कराना चाहेगा तो उसे पहचान पत्र दिखाना पड़ेगा. साथ ही अगर कोई 30 दिसंबर तक 2.5 लाख से ज्यादा पैसे जमा कराता है तो उसके बैंक अकाउंट और आय का मिलान किया जाएगा. अगर हिसाब सही नहीं होगा तो टैक्स के साथ-साथ 200 फीसदी जुर्माना भी लगेगा.