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सुप्रीम कोर्ट के आगामी आदेश तक टोल फ्री रहेगा DND

दिल्ली-नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी टोल पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट के आगामी आदेश तक टोल को फ्री रखा जाएगा. टोल कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका डाली थी. जिसको सुनवाई के दौरान कोर्ट ने खारिज करते हुए कैग को 4 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा है.

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  • November 11, 2016 5:40 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली. दिल्ली-नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी टोल पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट के आगामी आदेश तक टोल को फ्री रखा जाएगा. टोल कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका डाली थी. जिसको सुनवाई के दौरान कोर्ट ने खारिज करते हुए कैग को 4 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा है. कोरट ने कहा है कि कैग 4 हफ्ते में टोल कंपनी की कमाई का आंकलन कर रिपोर्ट पेश करें. कैग की रिपोर्ट आने तक और आगामी आदेश तक कोर्ट ने टोल को फ्री रखने का आदेश सुनाया है.
 
बता दें कि इससे पहले 28 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर मुहर लगाते हुए डीएनडी टोल को फ्री रखने का आदेश सुनाया था. बता दें कि  डीएनडी को टोल फ्री करने वाले हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
 
कंपनी की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये प्रोजेक्ट 1991-92 का है जब कंपनियां देश में आने को तैयार नहीं थीं. 1997 में MOU साइन हुआ. 2001 में ये डीएनडी शुरु हुआ. पिछले छह साल से कंपनी घाटे में चल रही है. शर्त के मुताबिक 20 फीसदी सालाना इंटरनल रेट आफ रिटर्न यानी IRR मिलना चाहिए.
 
कंपनी के कोर्ट को बताया कि उन्होंने अभी तक 1135 करोड़ रुपये खर्च किया है जबकि उनकी कमाई अभी तक 1103 करोड़ की हुई है. तब कोर्ट ने कहा 32 करोड़ रुपये बस आपके बकाया निकलते है. ये हम तय करेंगे की क्या आपको आगे कभी भी 1 महीने के लिए टोल वसूलने की इजाजत दी जा सकती है या नहीं.

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