मुंबई. महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की एक पीएमएलए कोर्ट ने शराब कारोबारी विजय माल्या को आखिरकार भगोड़ा घोषित कर दिया है. साथ ही माल्या की सारी संपत्ति जब्त करने का भी आदेश दिया है. पीएमएलए कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय ने अर्जी दाखिल की थी.
इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट भी माल्या को भगोड़ा घोषित कर चुका है. बता दें कि माल्या के ऊपर बैंकों का 9 हजार करोड़ रुपये बकाया है और वे भारत छोड़ कर लंदन जा चुके हैं. हाल ही में इंग्लैंड की प्रधानमंत्री थेरेसा मे के भारत दौरे के दौरान माल्या समेत 60 लोगों के प्रत्यर्पण की बात कही गई थी, ताकि उन्हें भारत में न्याय की जद में जल्द ही लाया जा सके.
अक्टूबर माह में सुप्रीम कोर्ट ने भी विजय माल्या को चार सप्ताह के अंदर अपनी पूरी संपत्ति का सही ब्यौरा देने का आदेश सुनाया था. माल्या को विदेशों की संपत्तियों का भी ब्यौरा देने के लिए कहा गया था. सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को हलफनामा दायर कर देश-विदेश में जमा की गई सारी संपत्ति की जानकारी देने को कहा था.
कोर्ट ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए कहा था कि पहली नजर में लग रहा है कि माल्या ने कोर्ट के आदेश के मुताबिक अपनी संपत्ति का सही ब्यौरा नहीं दिया था. लिहाजा 4 हफ्तों के भीतर हलफनामा दायर कर अदालत को अपनी संपत्ति का सही ब्यौरा सौंपा जाए.
कोर्ट ने ये भी कहा था कि वो ये भी बताएं कि उन्होंने डियागो से मिले 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर का क्या किया. बता दें कि विजय माल्या पर बैंकों का 9 हजार करोड़ बकाया है. उन्होंने किंगफिशर एयरलाइन्स के लिए बैंकों से कर्ज लिया था. लेकिन एयरलाइन्स 2012 में बंद हो गई.